विकलांग विवाह योजना में MP सरकार देती है 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें आवेदन

विकलांग विवाह योजना में MP सरकार देती है 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें आवेदन
विकलांग विवाह योजना में MP सरकार देती है 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें आवेदन

विकलांग विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है. विकलांग विवाह योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर सरकार 2 लाख रुपए प्रदान करेगी. अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य के निवासी है और अगर आप भी विकलांग है. तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते है. जिसके बारे में इस लेख में पूरी जानकारी प्रदान की हुई है. इसलिए जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़े.

विकलांग विवाह योजना क्या है ?

विकलांग विवाह योजना एक सरकारी योजना है. जिसको मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है. जिसके अंतर्गत सरकार विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना के अंतर्गत सरकार विवाह करने वाले विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी. इस योजना के अंतर्गत सरकार विकलांग व्यक्तियों को 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करेगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समाज में समान दिलवाना है. और इसके साथ-साथ उनके जीवन शैली में सुधार करना है.

यह योजना विकलांगता के अनुसार मापदंडों के अनुसार लागू की जाती है. जिससे विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल सकें ताकि वह विवाह के लिए तैयार हो सकें. अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है. तो इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करें.

योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है.
  • आवेदक कर दाता नहीं होना चाहिए अन्यथा वह योजना में आवेदन करने में असमर्थ होंगे.
  • आवेदक 40 % से अधिक विकलांग होना चाहिए.
  • अगर आवेदक पुरुष है तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अगर आवेदक महिला है तो उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • इस योजना का लाभ तब ही उठाया जा सकता है जब आवेदक का विवाह सामाजिक, धार्मिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य हो.
  • यह आवेदक का पहला विवाह होना चाहिए. अन्यथा दूसरे विवाह के लिए उसे प्रोत्साहन राशि नहीं प्रदान की जाएगी.

प्रोत्साहन राशि

  • अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी सामान्य महिला से विवाह करता है या फिर कोई विकलांग महिला सामान्य व्यक्ति से विवाह करती है. तो ऐसे में सरकार के द्वारा उस जोड़े को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.
  • अगर विकलांग व्यक्ति विकलांग महिला से विवाह करता है तो ऐसी स्थिति में उनको 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी.

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विकलांग विवाह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप भी आई योजना का लाभ उठाना चाहते है और इसमें आवेदन करना चाहते है. तो यहां पर हमने कुछ स्टेप्स प्रदान किए है. जिनकी मदद से आप भी आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते है.

  • सबसे पहले तो आप सभी को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आप इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाओगे.
  • उसके बाद आपको निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करें
  • उसके बाद अगर आपने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • इसके बाद आपको विकलांगता मानदंड का चयन करना होगा. यानी के आपको इसमें यह बताना है की पति और पत्नी दोनो विकलांग है या फिर दोनो में से कोई एक विकलांग है.
  • फिर आपको समग्र आईडी दर्ज करनी होगी.
  • इन सभी के बाद आपको एक फोटो अपलोड करनी होगी.
  • इसके बाद आपको अपना आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
  • उसके बाद आपको विवाह की जानकारी भरनी होगी जैसे की – विवाह की तारीख, विवाह स्थल, आदि.
  • उसके बाद आपको अपनी आय की जानकारी भरनी होगी.
  • फिर आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
  • इसके बाद आपको वहां पर दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को सबमिट कर देना होगा.

योजना के संबंधित प्रश्न उत्तर

विकलांग विवाह योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है ?

विकलांग विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है.

योजना में आवेदन करने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ?

यह भी देखें MP सरकार की योजनाओं का लाभ पाना है तो कराना होगा समग्र आईडी का E-KYC, सभी के लिए अनिवार्य

सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए समग्र आईडी का E-KYC अनिवार्य

योजना में आवेदन करने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.

योजना में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

आधार कार्ड
विकलांगता प्रमाण पत्र
विवाह प्रमाण पत्र
परिवार की आय का प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी ?

अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी सामान्य महिला से विवाह करता है या फिर कोई विकलांग महिला सामान्य व्यक्ति से विवाह करती है. तो ऐसे में सरकार के द्वारा उस जोड़े को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.
अगर विकलांग व्यक्ति विकलांग महिला से विवाह करता है तो ऐसी स्थिति में उनको 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी

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